डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस (Duplicate Driving Licence) कैसे बनवाएं? पूरी जानकारी 2025

By Chhotu Kumar

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Duplicate Driving Licence Apply Kaise Kare

ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence – DL) एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है, जो यह प्रमाणित करता है कि धारक कानूनी रूप से वाहन चला सकता है। यह न केवल एक पहचान पत्र के रूप में काम करता है, बल्कि दुर्घटना या ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की स्थिति में भी आवश्यक होता है। लेकिन कई बार कुछ परिस्थितियों में ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, या खराब हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस (Duplicate DL) बनवाने की आवश्यकता पड़ती है।

डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस का महत्व:

  • यदि आपका लाइसेंस गुम हो गया है या चोरी हो गया है, तो बिना DL के वाहन चलाना गैरकानूनी हो सकता है।
  • पुराने DL के फटने, खराब होने या मिट जाने पर नया DL लेना जरूरी हो जाता है।
  • कई सरकारी और निजी कार्यों के लिए DL एक वैध पहचान प्रमाण (ID Proof) के रूप में उपयोग किया जाता है।

अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है या खराब हो गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस आर्टिकल में हम डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, शुल्क, और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी विस्तार से देंगे।


1. डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है?

डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस एक नया लाइसेंस होता है, जो उसी लाइसेंस नंबर और विवरण के साथ जारी किया जाता है। यह पुराने (गुम/चोरी/फटे) लाइसेंस का पुनः निर्माण होता है। डुप्लिकेट लाइसेंस लेने के बाद, पुराना लाइसेंस मान्य नहीं रहता


2. डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पात्रता (Eligibility Criteria)

अगर आप डुप्लिकेट DL के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इन शर्तों को पूरा करना जरूरी है:
आवेदक का मूल ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया गया हो।
लाइसेंस वैध (Valid) होना चाहिए, यानी इसकी एक्सपायरी डेट नहीं निकली हो।
लाइसेंस किसी भी प्रकार से गुम, चोरी, फटा, या खराब हो गया हो।
डुप्लिकेट लाइसेंस उसी राज्य में आवेदन किया जा सकता है, जहां मूल लाइसेंस जारी हुआ था।


3. डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेज (Required Documents for Duplicate DL)

डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

3.1. पहचान और पते के प्रमाण (Identity & Address Proof)

✅ आधार कार्ड
✅ पासपोर्ट
✅ वोटर आईडी
✅ राशन कार्ड

3.2. मूल ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी

✅ ड्राइविंग लाइसेंस नंबर
✅ लाइसेंस जारी करने वाली RTO का नाम

3.3. अन्य दस्तावेज:

एफआईआर (FIR) की कॉपी – यदि लाइसेंस गुम या चोरी हो गया है।
शपथ पत्र (Affidavit) – जिसमें लाइसेंस गुम/चोरी होने की घोषणा हो।
पासपोर्ट साइज फोटो (3-4 फोटो)।
फॉर्म LLD – यह फॉर्म डुप्लिकेट DL के लिए अनिवार्य होता है।


4. डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (How to Apply Online for Duplicate DL?)

4.1. परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

सबसे पहले, Parivahan.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

4.2. अपने राज्य का चयन करें

राज्य का नाम चुनें और “Apply for Duplicate Driving Licence” के विकल्प पर क्लिक करें।

4.3. आवेदन फॉर्म भरें (Form LLD)

✔ ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
✔ गुम/चोरी/फटे लाइसेंस का कारण लिखें।
✔ सभी दस्तावेज अपलोड करें।

4.4. आवेदन शुल्क जमा करें

डुप्लिकेट DL का शुल्क ₹200 – ₹500 के बीच हो सकता है (राज्य के अनुसार अलग-अलग)।

4.5. स्लॉट बुक करें (यदि आवश्यक हो)

कुछ राज्यों में, आवेदक को RTO ऑफिस में आकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होता है

4.6. आवेदन सबमिट करें और रसीद डाउनलोड करें

✔ आवेदन जमा करने के बाद, Acknowledgment Slip डाउनलोड करें।
✔ इसमें Application Number और Tracking Details होंगी।


5. ऑफलाइन प्रक्रिया (Offline Process for Duplicate DL)

यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, तो RTO कार्यालय में जाकर डुप्लिकेट लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं

Step 1: नजदीकी RTO ऑफिस में जाएं।
Step 2: फॉर्म LLD भरें और सभी दस्तावेज संलग्न करें।
Step 3: निर्धारित शुल्क जमा करें।
Step 4: यदि आवश्यक हो, तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराएं।
Step 5: रसीद प्राप्त करें और अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक करें।


6. डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में लगने वाला समय

  • ऑनलाइन आवेदन करने पर 7-15 कार्य दिवसों में आपका डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस डाक से आपके पते पर भेज दिया जाएगा।
  • ऑफलाइन आवेदन करने पर 10-20 दिन लग सकते हैं
  • आप Parivahan वेबसाइट से अपना आवेदन स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं

7. डुप्लिकेट लाइसेंस न बनने के संभावित कारण

  • अगर आपका पुराना लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है, तो आपको पहले इसे रिन्यू करवाना होगा।
  • अगर आवेदन में दी गई जानकारी गलत है, तो आवेदन रिजेक्ट हो सकता है।
  • अपलोड किए गए दस्तावेज स्पष्ट नहीं हैं या अधूरे हैं, तो आवेदन अस्वीकार हो सकता है।

8. डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय सावधानियां

  • आवेदन करते समय सभी जानकारी सही और सटीक भरें, गलत जानकारी से आवेदन रिजेक्ट हो सकता है।
  • दस्तावेज अपलोड करते समय स्कैन की गई कॉपी स्पष्ट और रीडेबल होनी चाहिए
  • यदि आपका लाइसेंस चोरी हुआ है, तो पुलिस में FIR दर्ज कराना आवश्यक है।
  • अज्ञात वेबसाइटों से बचें और केवल Parivahan.gov.in या अपने राज्य के परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ही आवेदन करें।
  • ऑनलाइन भुगतान करते समय सुरक्षित पेमेंट गेटवे का ही उपयोग करें

9. डुप्लिकेट लाइसेंस मिलने के बाद क्या करें?

  • नया लाइसेंस मिलने के बाद, पुराने लाइसेंस (यदि मिल जाए) का उपयोग न करें, क्योंकि यह अब वैध नहीं होगा।
  • डुप्लिकेट लाइसेंस को लैमिनेट करवा लें या डिजिटल कॉपी (DigiLocker) में सेव कर लें
  • अगर आपने अस्थायी ड्राइविंग परमिट (Temporary Permit) बनवाया है, तो इसे तुरंत निरस्त करवा दें।
  • भविष्य में गुम होने से बचाने के लिए अपने लाइसेंस की एक डिजिटल और फिजिकल कॉपी सुरक्षित रखें

10. ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी अन्य सेवाएँ

आप इस सेक्शन में अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं के बारे में जानकारी जोड़ सकते हैं:

  • ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कैसे करें?
  • इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट (IDP) कैसे बनवाएं?
  • पुराने DL को स्मार्ट कार्ड DL में कैसे बदलें?
  • ड्राइविंग लाइसेंस में नाम या पता बदलने की प्रक्रिया

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

Q1. क्या बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर जुर्माना लगता है?

हाँ, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर ₹5000 तक का जुर्माना हो सकता है।

Q2. क्या डुप्लिकेट लाइसेंस बनवाने के बाद पुराना DL मान्य रहेगा?

नहीं, एक बार डुप्लिकेट लाइसेंस बन जाने के बाद पुराना लाइसेंस स्वतः रद्द हो जाता है।

Q3. क्या डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी है?

यह राज्य पर निर्भर करता है। कुछ राज्यों में यह जरूरी है, जबकि कुछ में यह प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूरी हो जाती है।

Q4. क्या मैं अपने राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में डुप्लिकेट DL बनवा सकता हूँ?

नहीं, आपको डुप्लिकेट लाइसेंस उसी राज्य के RTO से बनवाना होगा, जहाँ से मूल लाइसेंस जारी हुआ था।

Q5. ऑनलाइन आवेदन के बाद लाइसेंस कितने दिनों में मिलेगा?

आम तौर पर 7 से 15 दिनों के भीतर नया DL आपके पते पर डाक द्वारा भेज दिया जाता है।


निष्कर्ष (Conclusion)

डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब बहुत आसान और सुविधाजनक हो गया है। यदि आपका DL गुम हो गया है, चोरी हो गया है, या खराब हो गया है, तो तुरंत डुप्लिकेट लाइसेंस के लिए आवेदन करें

आजकल, Parivahan.gov.in वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना बहुत तेज और सरल है। ऑनलाइन प्रक्रिया से आप घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं और कुछ ही दिनों में नया DL प्राप्त कर सकते हैं

अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो गया है, तो बिना समय गंवाए तुरंत FIR दर्ज कराएं और डुप्लिकेट लाइसेंस के लिए आवेदन करें। बिना वैध DL के वाहन चलाना कानूनी अपराध हो सकता है और भारी जुर्माने का कारण बन सकता है

🚗 तो देर न करें! जल्दी से अपने डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें और बिना किसी परेशानी के ड्राइविंग का आनंद लें! 🚦✅

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